14 साल पहले के मामले में वारंट केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पहुंचे अलीपुरद्वार कोर्ट
कहां राज्य सरकार जानबूझकर भाजपा समर्थकों को कर रही परेशान
अशोक झा, सिलीगुड़ी: केंद्रीय राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक ने मंगलवार को अलीपुरद्वार कोर्ट में सरेंडर किया। 14 साल पहले वर्ष 2009 में अलीपुरद्वार में सोने की दो दुकानों में चोरी के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। उसके बाद 11 नवंबर 2022 को अलीपुरद्वार कोर्ट ने मंत्री निशिथ प्रमाणिक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उसी गिरफ्तारी वारंट के मद्देनजर निशिथ प्रमाणिक ने अलीपुरद्वार कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए भाजपा नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया।
अलीपुरद्वार कोर्ट ने केंद्रीय राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। 2009 में निशिथ अधिकारी के खिलाफ सोने की दो दुकानों में लूट के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।
30 मिनट तक कोर्ट में उपस्थित रहें केंद्रीय मंत्री, टीएमसी पर लगाया आरोप
केंद्रीय राज्य मंत्री 30 मिनट अलीपुरद्वार कोर्ट में रहे. वह न्यायिक मजिस्ट्रेट मौमिता मल्लिक की अदालत में पेश हुए। उनके आज पेश होने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि उन्हें अब व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। उनके वकील इस मामले को देख सकते हैं। अदालत से बाहर आते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक ने कहा, “झूठे मुकदमे बार-बार दर्ज किए गए हैं।उन लोगों के नाम पर झूठे मामले दायर किए गए हैं, जो राजनीति से जुड़े हैं। इस संस्कृति को रोका जाना चाहिए. यह पूरी तरह से एक झूठा मामला है। झूठे मुकदमे से आंदोलन को नहीं दबाया जा सकता। मैंने राजबंशियों के साथ आंदोलन किया था। कई कार्यक्रम हुए. एक झूठा मुकदमा दायर किया गया था, लेकिन मुझे कानून पर पूरा भरोसा है।
साल 2009 में सोने की दुकान में लूटपाट के मामले में दर्ज हुआ एफआईआर
बता दें कि सोने की दुकानों में लूटपाट और तोड़-फोड़ के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री और कूचबिहार जिले के सांसद निशिथ प्रमाणिक ने पहले आत्मसमर्पण कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक साल 2009 में अलीपुरद्वार इलाके में दो स्वर्ण कारोबारियों की दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की घटना में इनका नाम शामिल था। इस मामले में पहले कोर्ट में पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. लेकिन उस समय वह बाद में कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इसी मामले में अलीपुरद्वार कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
अलीपुरद्वार कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ जारी किया था गिरफ्तारी वारंट
प्राप्त जानकारी के अनुसार निशिथ प्रमाणिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 457, 411, 380 के तहत GR973/09 का मामला दर्ज किया गया था। चूंकि निशिथ एक ईमानदार सांसद हैं, इसलिए इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन, हाईकोर्ट ने मामले को वापस अलीपुरद्वार कोर्ट में आने का आदेश दिया था। तीसरी अदालत के न्यायाधीश ने निशिथ प्रमाणिक के लिए वकील मौजूद नहीं होने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। रिपोर्ट अशोक झा